31 मार्च तक अवधि बढ़ाने की मांग पर प्रशासन की ना, अंतिम 15 दिनों में विशेष वसूली अभियान का हवाला

सुरेश परिहार (संपादक, लाइव वॉयर न्यूज, पुणे) की रिपोर्ट
शिवाजीनगर, 13 मार्च।
नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के लिए लागू की गई अभय योजना की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर मनपा प्रशासन ने नकारात्मक राय व्यक्त की है। मनपा आयुक्त नवल किशोर राम ने स्पष्ट किया है कि मार्च महीने के अंतिम 15 दिनों में बड़े पैमाने पर बकाया वसूली अभियान चलाया जाता है, इसलिए अभय योजना की अवधि बढ़ाना उचित नहीं होगा। आयुक्त की इस राय को स्वीकार किए जाने के बाद अब योजना की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाए जाने की संभावना समाप्त हो गई है।
यह अभिप्राय कांग्रेस के मनपा गुटनेता रामचंद्र उर्फ चंदूशेठ कदम द्वारा स्थायी समिति को भेजे गए पत्र के संदर्भ में दिया गया है। कदम ने अपने पत्र में अभय योजना की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा था कि योजना का पर्याप्त प्रचार नहीं होने के कारण कई प्रॉपर्टी धारक इसका लाभ नहीं ले पाए हैं।
नगर निगम की सीमा में स्थित निवासी, गैर-निवासी और खाली प्रॉपर्टी पर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के जुर्माने पर 75 प्रतिशत छूट देने वाली अभय योजना 15 नवंबर 2025 से 15 मार्च 2026 तक लागू की गई थी। हालांकि इस योजना में मोबाइल टावरों को शामिल नहीं किया गया है।
कदम ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया था कि कर योग्य राशि में संशोधन से संबंधित कई आवेदन प्रशासनिक कारणों से लंबित हैं, जिसके कारण कई प्रॉपर्टी धारक योजना का लाभ नहीं ले पाए। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने 16 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक प्रॉपर्टी टैक्स के जुर्माने पर 50 प्रतिशत छूट देकर योजना की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था।
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हालांकि मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए एसएमएस, ई-मेल, रेडियो विज्ञापन, हैंडबिल, प्रेसनोट, फ्लेक्स, बोर्ड और बैनर जैसे विभिन्न माध्यमों से व्यापक जनजागरूकता की गई थी। इसके अलावा मार्च महीने के अंतिम पंद्रह दिनों में बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है।इन्हीं कारणों से मनपा आयुक्त ने अभय योजना की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाने के प्रस्ताव को उचित नहीं मानते हुए इस पर नकारात्मक राय व्यक्त की है।

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