पुणे में पॉवर ऑफ अटार्नी के नाम पर धोखाधड़ी

पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉड

व्यापारी से ३ करोड़ की संपत्ति हड़पी

पुणे: शहर में एक चौंकाने वाला धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें कुलमुखत्यार पत्र (पावर ऑफ अटॉर्नी) के नाम पर एक व्यापारी की करोड़ों की संपत्ति हड़प ली गई। हसमुख पारसमल जैन द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने शेखर बापुसाहेब चिंधे और अमित देवराम कलाटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पहले व्यापारी को ब्याज पर पैसे देने का झांसा दिया और सुरक्षा के तौर पर दो दुकानों की पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई। इस दौरान दस्तावेज तैयार करते समय “कागज गलत होने” का बहाना बनाकर दो बार हस्ताक्षर और फोटो लिए गए। बाद में खुलासा हुआ कि पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ ही धोखे से खरीद-विक्रय दस्तावेज तैयार कर संपत्ति अपने नाम कर ली गई।

जांच में सामने आया कि करीब 3 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को मात्र 35 लाख रुपये में दर्शाकर हड़प लिया गया। इतना ही नहीं, बाद में उक्त संपत्ति को तीसरे व्यक्ति को 2.90 करोड़ रुपये में बेच दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें लंबे समय तक यह पता ही नहीं चला कि उनकी संपत्ति उनके नाम से ट्रांसफर हो चुकी है। जब उन्होंने दुकान बेचने की प्रक्रिया शुरू की, तब सर्च रिपोर्ट में यह फर्जीवाड़ा सामने आया। इसके अलावा दुकान के लॉकर से 20 तोला सोना और नकदी भी गायब पाई गई।पुणे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने दस्तावेजों में हेरफेर कर निवेश और कर्ज के नाम पर इस तरह की धोखाधड़ी को अंजाम दिया।
पुलिस उपनिरीक्षक समीर करपे मामले की जांच कर रहे हैं और आरोपियों की भूमिका की गहराई से पड़ताल की जा रही है।

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