यूपी में अब हादसा नहीं हत्या मानी जाएगी मौत

सुरेश परिहार, संपादक, लाइव वॉयर न्यूज, पुणे
उत्तर प्रदेश में अब चाइनीज़ मांझे से होने वाली मौत को सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि हत्या माना जाएगा| मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जानलेवा मांझे को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में मर्डर का केस दर्ज किया जा सकता है|
दरअसल, ४ फरवरी को लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जब बाइक सवार एक एमआर की चाइनीज़ मांझे से गला कटने के कारण मौत हो गई्| यह घटना सीएम योगी के लिए चेतावनी की घंटी साबित हुई्| इसके बाद मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सवाल उठाया कि जब चाइनीज़ मांझा प्रतिबंधित है, तो फिर बाजार में बिक कैसे रहा है?
पूरे यूपी में रेड, सप्लाई चेन पर वार
सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिलेवार विशेष अभियान चलाकर चाइनीज़ मांझे की बिक्री, भंडारण और सप्लाईकरने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए्| अवैध सप्लाई चेन को चिन्हित कर बड़े स्तर पर छापेमारी के आदेश दिए गए हैं्|
मौत हुई तो हत्या की धाराएं लगेंगी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चाइनीज़ मांझे से अगर किसी की जान जाती है, तो ऐसे मामलों में खझउ की हत्या संबंधी धाराएं लगाई जा सकती हैं्| सरकार इस मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी| लखनऊ में ४ फरवरी को एमआर बाइक से जा रहे थे, तभी अचानक चाइनीज़ मांझा उनके गले में फंस गया| गर्दन कटते ही वह बाइक समेत गिर पड़े| करीब १० मिनट तक तड़पते रहे, राहगीरों ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई्| जागरूकता अभियान भी चलेगा
सरकार सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जन-जागरूकता अभियान भी चलाएगी, ताकि लोग इस खतरनाक मांझे के बजाय सुरक्षित विकल्प अपनाएं